दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में केंद्र के अध्यादेश को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 239एए में संशोधन नहीं करता है और एक निर्वाचित सरकार से नियंत्रण छीनकर उसे अपने अधीन कर लेता है। एक गैर–निर्वाचित एलजी के हाथ। 19 मई को, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग का अधिकार लेने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस कदम को सेवाओं के नियंत्रण पर शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन बताया था।
