चंडीगढ़– पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 पर जल्द हस्ताक्षर करने के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पत्र का जवाब दिया है। राज्यपाल पुरोहित ने 19-20 जून को बुलाए गए ‘आप‘ सरकार के विशेष सत्र को असंवैधानिक करार दिया है. राज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने जो कानूनी राय ली है, उसके मुताबिक 19 और 20 जून को बुलाई गई पंजाब विधानसभा की बैठक कानून और प्रक्रिया का उल्लंघन है.
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि 19-20 को बुलाई गई बैठक कानून के तहत नहीं थी. इसमें पारित किये गये चारों विधेयक कानून का उल्लंघन हैं. राज्यपाल ने कहा कि वह इस संबंध में देश के अटॉर्नी जनरलकी राय लेंगे. इसके बाद ही वे पारित विधेयकों पर कोई फैसला लेंगे.